राँची में नाबालिग से गैंगरेप: चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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राँची: राँची की एक विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में चार व्यक्तियों को दोषी करार दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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दोषियों की उम्र लगभग 20 से 24 साल के बीच बताई गई है। उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा के अंतर्गत 10 साल की अतिरिक्त सज़ा भी सुनाई गई है।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। उनकी यह सज़ा समाज को यह स्पष्ट संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ किए गए इस प्रकार के अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

मुकदमे के दौरान आठ गवाहों ने अपना बयान दिया, जिसमें पीड़िता की गवाही भी शामिल थी। यह पूरा फैसला न्यायिक जांच और गवाहों की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया गया है।

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