आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने बिहार सरकार के पूर्व अधिकारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले के संबंध में पटना में 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। संघीय जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा की पूर्व उप निदेशक विभा कुमारी के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया।

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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), पटना द्वारा कुमारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। ईडी ने एक बयान में कहा कि आरोप है कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान भ्रष्ट और अवैध तरीके अपनाकर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इसमें कहा गया है, “आय से अधिक संपत्ति की गणना 1.88 करोड़ रुपये की गई है।”

ईडी ने कहा, “ईडी, पटना ने बिहार की उच्च शिक्षा की तत्कालीन उप निदेशक श्रीमती विभा कुमारी की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।” एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, “अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दिल्ली में स्थित हैं।”

इससे पहले दिन में, ईडी ने बताया कि उसने हमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेजों में हुमारा इंडिया और अन्य सहारा समूह संस्थाओं के खाते की किताबें और डिजिटल उपकरण शामिल हैं। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई में संदिग्धों के परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

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