पिता की हत्या में कोर्ट ने पुत्र को सुनायी उम्रकैद की सजा

0
Advertisements

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर कुल्लीतोड़ांग के रहने वाले पोंडो सामड़ को आज कोर्ट ने पिता की हत्या करने के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. घटना 19 मार्च 2022 को घटी थी. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में था.

Advertisements
Advertisements

पत्नी से चल रहा था विवाद

घटना के बारे में बताया गया था कि घटना के दिन पोंडे सामड़ का अपनी पत्नी के साथ विवाद हो रहा था. इस विवाद के दौरान ही पिता सानगी सामड़ बीच बचाव में आ गए थे. घटना के दिन नशे में धुत पुत्र ने पिता पर टांगी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद हत्या का एक मामला पत्नी के बयान पर दर्ज कराया गया था.

See also  आदित्यपुर : आदित्यपुर में  थम नहीं रहा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का खेल, अब  आदित्यपुर 2 के रोड नंबर 7 में झा जी बगान में अवैध निर्माण

Thanks for your Feedback!

You may have missed