14 साल की रेप पीड़िता से आज बात करेंगे भारत के चीफ जस्टिस, एबॉर्शन केस की कर रहे हैं सुनवाई…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-CJI चंद्रचूड़ ने कहा हम लड़कियों की प्राथमिकता, मां का विशेषाधिकार और डॉक्टर का फैसला इन सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह डॉक्टर को तय करना है. हमने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ निर्देश देने के लिए किया लेकिन हम किसी को केवल गर्भपात कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गर्भवती बलात्कार पीड़िता से बात करेंगे. पीड़िता मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती है. 14 साल की नाबालिग बलात्कार पीड़िता पिछले सोमवार को 30 सप्ताह की गर्भवती थी. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की ‘असाधारण स्थिति’ के कारण भ्रूण के गर्भपात की सिफारिश की थी. हालांकि, अभी गर्भपात नहीं हो सका है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह स्थिति को समझने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 2 बजे पीड़िता और डॉक्टरों से सीधे बात करेंगे.

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‘गर्भपात कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते…’

यौन उत्पीड़न की वजह से 14 साल की नाबालिक लड़की की गर्भावस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग पर ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि डॉक्टर का पत्र आया है. एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें डॉक्टरों पर आरोप लगे हैं. CJI ने कहा कि यह थोड़ा पेचीदा मामला है, वह 14 साल की लड़की है और उसकी इच्छा है कि वह बच्चे को जन्म दे या नहीं. हम लड़कियों की प्राथमिकता, मां का विशेषाधिकार और डॉक्टर का फैसला इन सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह डॉक्टर को तय करना है. हमने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ निर्देश देने के लिए किया लेकिन हम किसी को केवल गर्भपात कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

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