730 करोड़ के GST घोटाले में बड़ा झटका, विक्की भालोटिया की जमानत खारिज

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रांची : करीब 730 करोड़ रुपये के कथित GST घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विक्की भालोटिया और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बुधवार को निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इससे पहले PMLA की विशेष अदालत भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।मामला शेल कंपनियों के जरिए फर्जी GST एंट्री, बिल और चालान तैयार कर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने के आरोपों से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए गए और इनके आधार पर 730 करोड़ रुपये से अधिक के अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होने का आरोप है। ED ने ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की है। मामले में विक्की भालोटिया के अलावा शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के अनुसार 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए कथित फर्जीवाड़ा किया गया। मामले में ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा था.

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