रेत घाट मामले में झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सरकार को रिफंड-लीज पर दिए निर्देश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रेत घाटों की नीलामी और लीज से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में नियमों के पालन को लेकर विवाद है, उनमें लीज से जुड़ी राशि और अन्य प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार रिफंड और पुनर्विचार की कार्रवाई की जाए।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में खनिज संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया नियमों और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाएं और प्रभावित पक्षों को कानून के अनुसार राहत दी जाए।

इस मामले में अदालत की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया पर नजरें टिकी हैं। यह मामला रेत घाट आवंटन और उससे जुड़े नियमों के पालन को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी बहस का हिस्सा है।

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