गैंगस्टर रिहाई कांड में बड़ी राहत, जेल अफसरों की गिरफ्तारी पर रोक

0
Advertisements
Advertisements

प्रयागराज : गैंगस्टर रवि काना की कथित अवैध रिहाई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निलंबित जेल अधीक्षक और जेलर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन जांच अधिकारी को मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने से रोका गया है। इस मामले में राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।

यह पूरा मामला बांदा जेल से गैंगस्टर रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की बिना वैध अदालत आदेश के रिहाई से जुड़ा है। आरोप है कि 29 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद उसे समय से पहले छोड़ दिया गया, जिसके बाद संबंधित जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की गई है।

See also  आवारा कुत्तों के बीच फंसा हिरण का बच्चा, ग्रामीणों ने बचाई जान, इंसानियत की मिसाल

Thanks for your Feedback!