अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ’90 दिनों तक कष्ट झेला’…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, और कहा कि AAP सुप्रीमो को “90 दिनों की कैद का सामना करना पड़ा”। हालाँकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया है।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो जाती.

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।”

हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के प्रश्न को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा, “अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को नाटकीय तरीके से ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ शराब व्यवसायियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ ने मई में केजरीवाल को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आप सुप्रीमो तिहाड़ जेल लौट आए थे।

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