अपर अनुमंडल पदाधिकारी 48 घंटे से कम समय मे सुनवाई कर, वृद्धा पेंशन शुरु करने का दिया आदेश
दावथ/रोहतास (चारोधाम मिश्रा):-जब आम जनता की समस्या को तीव्र गति से प्रशासनिक स्तर से सुलझाया जाय तो निश्चित तौर पर आम जनता मे व्यवस्था के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा।ऐसा हीं कुछ प्रखंड के हथडीहांं गांंव निवासी वृद्धा रामझरिया देवी के बृद्धा पेंशन के मामले मे हुआ है।रमझरिया देवी अपने वृद्ध पति के सांथ पुत्र व पुत्रवधु से अलग रहकर जीवनयापन करती हैं।अचानक उनका पेंशन बंद हो गया था। अपनी समस्या को लेकर रामझरिया देवी के पति जनार्दन कानू , अधिवक्ता सौरभ तिवारी से हथडिहां गांंव प्रवास के दौरान मिलने गये।उच्च न्यायालय अधिवक्ता, सौरभ तिवारी ने बिक्रमगंज अनुमंडल लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी, दिलीप कुमार के यहांं आनलाईन परिवाद दायर कर दिया।लाकडाउन के कारण सुनवाई पुरी नहीं हो सकी।इसी बीच जैसे हीं कार्यालय खुला तो 9 जून को पीजीआरओ दिलीप कुमार ने अधिवक्ता तिवारी से दुरभाष पर संपर्क कर मामले को समझने के बाद कुछ कागजात मांंगा।अभिलेख तथा कागजातों के अवलोकन के पश्चात 11 जून की दोपहर 12 बजे बीडीओ दावथ को रामझरिया देवी का नाम ई-लाभार्थी पोर्टल पर अविलंब सुधार करते हुए वृद्धा का पेंशन शुरु करने का आदेश दिया।अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि अपर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने गरीब वृद्धा के पेंशन मामले मे रिकार्ड 48 घंटे से कम समय मे आदेश पारित कर नजीर पेश की है।जो वाकई सभी अधिकारियों के लिए अनुकरणीय है।और निश्चित हीं आम जनता का विश्वास व्यवस्था मे बढ़ेगा।