पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन की ACB जांच के आदेश, 5 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जांच कराने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए ACB को जांच कर 5 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका अधिवक्ता रामसुभग सिंह ने दायर की है, जिसमें CBI जांच की मांग की गई थी। आरोप है कि लीज क्षेत्र और स्वीकृत सीमा से अधिक कोयला निकालने से राज्य सरकार को करीब 999 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। मामला वर्ष 2015 से हाईकोर्ट में लंबित है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दुमका के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त की 19 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पाकुड़ के तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाद अदालत ने स्वतंत्र जांच की जरूरत मानते हुए मामला ACB को सौंप दिया। अब नवंबर में होने वाली अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी।

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