चक्रधरपुर की युवती की हत्या में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया

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जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर की रहने वाली युवती की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है. उसपर गला दबाकर हत्या करने का मामला साबित हो चुकी है. मामले में अब कोर्ट सजा के बिंदु पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

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बताया जा रहा है कि कुनी गोप की यह दूसरी शादी घाटशिला के अशोक गोराई के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों काफी खुश रहा करते थे. इधर अशोक गोराई पत्नी पर शक भी करता था. इसको लेकर ही दोनों के बीच बराबर विवाद हुआ करता था. जबकि दोनों रेजा-कुली का काम साथ में ही करते थे.

घटना 17 जनवरी 2022 को घटी थी. उस दिन शाम को अशोक ने पत्नी कुनी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्नी की गुप्तांग में लोहे छड़ घुसेड़कर अमानवीय हरकर भी की थी.

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