चाईबासा में हत्या मामले में कोर्ट ने दो महिलाओं को सुनाई पांच साल की सजा

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पश्चिमी सिंहभूम । पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2018 को हुई मारपीट के मामले में सुखलाल बिरूवा की मौत होने के मामले में कोर्ट की ओर से मामले के दो आरोपियों को आज पांच साल की सजा सुनाई गई है. दोनों आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के बाद घटना के दिन ही जेल भेज दिया गया था.

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आरोपियों में जुबना बिरूवा और मंझारी के नगरकट्टा की रहने वाली सरस्वती भूमिज शामिल हैं. दोनों पर लाठी-डंडा से मारपीट करने का आरोप है. आरोपियों का सुखलाल के साथ पहले से ही विवाद चल रहा था. इस विवाद के बाद ही मामला दूसरा रूप ले चुका था. दोनों आरोपियों को फिर से कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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