कंपनी एक्ट का उल्लंघन करने पर मंत्रालय ने की कार्रवाई, लिंक्डइन इंडिया और सत्या नडेला समेत आठ पर ठोका जुर्माना…

0
Advertisements
Advertisements

लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्डइन इंडिया सत्या नडेला और आठ अन्य लोगों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नडेला माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था। सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं।

Advertisements
Advertisements

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में माइक्रोसाफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य लोगों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नडेला माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर, 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।

कंपनी पंजीयक (एनसीआर और हरियाणा) ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की पर लगाया जुर्माना

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं।

रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिनियम की धारा 90 के तरहत कंपनियों को एसबीओ विवरण देना होता है।

See also  "एक नोटिस... और भड़क उठा बंगाल का मुर्शिदाबाद" , वक्फ विवाद में उलझा आम जनजीवन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी...

Thanks for your Feedback!

You may have missed