कराईकेला से 2 किलो अफीम बरामदगी में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा

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चाईबासा चाईबासा के कराईकेला थाना क्षेत्र से 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कोर्ट की ओर से 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और 2 साल तक के लिए बढ़ जाएगी.

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3 सितंबर 2022 की है घटना

घटना 3 सितंबर 2022 को घटी थी. पुलिस ने टेबो के सोंगरा गांव के पांडा बोदरा, कराईकेला नवादा का एसी बिरसा और लातेहार बालुमाथ का सुबोध प्रजापति को 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी टेबो को चिगिंदा गांव से की गई थी.

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