13 वर्षों पूर्व गबन के एक मामले से आदिवासी जनकल्याण हाई स्कूल के स्कूल के संस्थापक, शिक्षक और एकाउंटेंट साक्ष्य के अभाव में बरी

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर : उलीडीह मानगो स्थित आदिवासी जनकल्याण समिति हाई स्कूल के ₹19600 रूपए गबन मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी स्कूल के संस्थापक मनोहर कुमार घोष शिक्षक रमण कुमार घोष एवं एकाउंटेंट बीर सिंह कुंडल को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। मामले में एक की हुई गवाही।

Advertisements
Advertisements

वर्ष 2011 में स्कूल के सचिव सोमेश्वर मुर्मू ने दर्ज कराई थी शिकायतवाद का मामला

स्कूल के सचिव ने शिकायतवाद में आरोप लगाया था कि स्कूल के बैंक खाते से रूपए की निकासी गलत ढंग से की गई थी। रूपए की निकासी की बात तब सामने आई जब हिसाब- किताब उनके द्वारा किया गया। जिसमें करीब ₹70000 रूपए की कमी पाई गई थी।
स्कूल के संस्थापक ने बताया कि उन्हें अदालत से न्याय मिली हैं। क्योंकि उन्हें स्कूल के सचिव ने गलत आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराई थी।

See also  झारखंड के 1.77 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ, सोरेन सरकार ने दिया 400 करोड़ रुपए की सौगात...

Thanks for your Feedback!

You may have missed