चार अप्रैल तक सभी लाइसेंसी हथियार जमा करने का निर्देश

0
Advertisements
Advertisements

सरायकेला: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रविशंकर शुक्ला द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 स्वच्छ शान्तिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्त 9 के तहत जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को स्थानीय थाना, ओपी अथवा अनुज्ञप्ति प्रदत्त शस्त्र एवं वैध शस्त्र विक्रेता दुकान में 4 अप्रैल 2024 तक जमा करने का निर्देश जारी किया है। डीसी ने सभी थाना प्रभारी व शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे शस्त्र की समुचित रख रखाव के साथ शस्त्रधारियों को रिसीविंग लेटर देंगे। उक्त तिथि तक निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति धारित शस्त्रों को स्थानीय थाना, ओपी या अनुज्ञप्ति प्रदत्त शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कर देगे अन्यथा उनके विरुद्ध अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

Advertisements
Advertisements
See also  धरती आबा जनभागीदारी अभियान : सांसद जमशेदपुर, संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

Thanks for your Feedback!

You may have missed