111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉ ओ पी आनंद पर एनडीपीएस एक्ट का केस हाई कोर्ट में खारिज

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आदित्यपुर:- स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अनाप शनाप बोलने के बाद चर्चित हो चुके आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉक्टर ओपी आनंद को 9 जून और 18 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद राहत मिली है. कोर्ट ने 8 जून 2021 को ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी द्वारा उनके आवास से जब्त दवाओं के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज कर दिया है. इस फैसले पर हर्ष पर जताते हुए डॉ. ओपी आनंद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से अभिभूत हूं. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ शब्द और हर वाक्य को समझने का कोशिश कर रहा हूं. जिसके बाद ही कुछ कह सकूंगा. ज्ञात हो कि एक मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी मामले में जांच अधिकारी ने डॉक्‍टर आनंद एवं उनकी पत्नी सरिता आनंद, डॉक्‍टर रक्षित आनंद को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 304, 386, 354 सी और 34 के तहत न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में डॉ. आनंद को 23 मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था. आज कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि एक कोरोना कमांडर और सत्य निष्ठा का पहचान करते हुए हाई कोर्ट ने जो हमें संरक्षण प्रदान किया है उससे मैं अभिभूत हूं. ज्ञात हो कि डॉ ओपी आनंद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्‍ना गुप्‍ता को कैमरे पर अनाप शनाप बोलकर पूरे झारखंड में चर्चित हुए थे, जिसके बाद उनके अस्पताल में ताला जड़वा कर उन्हें जेल भी भिजवाया गया था. साथ ही और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

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