आदित्यपुर के अस्पताल 111 के संचालक डॉ ओपी आनंद को मिली जमानत, लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका था बेल पीटिशन , हाई कोर्ट ने दिया बेल…

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सरायेकला :-  सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित अस्पताल 111 के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. बताया जाता है कि लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट में बेल को मंजूरी दे दी गयी. इसकी पुष्टि उनके अधिवक्ता केपी दुबे ने की है. वे बीते 23 मई से न्यायिक हिरासत में थे. विदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना त्रासदी के दूसरे लहर के दौरान डॉक्टर ओपी आनंद उनकी पत्नी सरिता आनंद एवं डॉक्टर रक्षित आनंद पर कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में लापरवाही एवं मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था. इसके बाद डॉक्टर आनंद को 23 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वहीं एक सप्ताह पूर्व डॉक्टर रक्षित आनंद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. बता दें कि डॉक्टर आनंद उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. हालांकि, बाद में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंत्री के नाम एक वीडियो जारी कर माफी मांग लिया था.

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