अधिवक्ता व अपर अनुमंडल पदाधिकारी की पहल पर विकलांग का पेंशन 24 घंटे में स्वीकृत ,दावथ प्रखंड के हथडीहाँ गाँव के धर्मेंद्र पासवान का मामला

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दावथ /रोहतास (संवाददाता ):-रोहतास जिले के दावथ प्रखंड अंतर्गत हथडीहाँ गाँव निवासी धर्मेंद्र पासवान जिनका एक पैर बीमारी की वजह से काटना पड़ा उनका मार्च महिनें से लंबित विकलांग पेंशन हेतू आवेदन, उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी की पहल व अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज , दिलीप कुमार के निर्देश पर 24 घंटे में स्वीकृत कर लिया गया।गौरतलब है की धर्मेंद्र पासवान नें बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत गत 13 मार्च को आवेदन दिया लेकिन पेंशन शुरु नहीं होनें पर धर्मेन्द्र पासवान नें फोंन से उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी से संपर्क साधा व पेंशन शुरु करानें का अनुरोध 27 जून रविवार को किया जिसपर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता नें आनलाईन परिवाद दायर किया तथा अपर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिक्रमगंज से मामले में त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया।जिसपर अपर अनुमंडल पदाधिकारी नें त्वरित निर्देश दिया जिसपर 24 घंटे के अंदर दावथ प्रखंड स्तर से दिव्यांग धर्मेंद्र पासवान के निःशक्तता पेंशन आवेदन को 28 जून की दोपहर को अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।इस त्वरित कार्रवाई पर अधिवक्ता , सौरभ तिवारी नें बताया की ऐसे कदम निश्चित हीं आम जनता का प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करते हैं।वहीं विकलांग/दिव्यांग धर्मेंद्र पासवान नें उसके पेंशन को स्वीकृत होनें पर उच्च न्यायालय अधिवक्ता, सौरभ तिवारी तथा अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को धन्यवाद दिया है।अधिवक्ता ,सौरभ तिवारी नें प्रखंड स्तर पर ऐसे आवेदन की जल्दी निपटारे की जरुरत बताया ताकी सभी को सुविधा हो।

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