कोटपा एक्ट (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उल्लंघन पर पुलिस अधीक्षक महोदय, बोकारो का सख्त कार्रवाई का निर्देश।

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JHARKHAND: पुलिस अधीक्षक ने आज दिनांक 22.08.2026 को कार्यालय सभागार में कोटपा के जिला के पुलिस व प्रशासनिक नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर व सभी थानों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के अवैध बिक्री पर कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सख़्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों के सेवन करने से रोकथाम हेतु स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास जन जागरुकता को बढ़ाने एवं ऐसे सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार की विज्ञापन सामग्री को जप्त कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके लिए जिले के सभी थानों में एक- एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

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बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन/प्रचार तथा कोटपा एक्ट के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध सभी थाना नोडल माह में कम से कम 5 अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

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