खुले में मुर्गा काटने पर सख्ती, दुकानदारों को अंतिम चेतावनी

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गढ़वा : शहर में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने के साथ पशु-पक्षियों के वध पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सदर एसडीएम संजय कुमार ने गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत को अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खुले में पशु वध और अवशेष फेंकना ‘पब्लिक न्यूसेंस’ की श्रेणी में आता है। एक माह के भीतर स्थिति नहीं सुधरने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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गढ़वा के मझिआंव मोड़ पर एसडीएम ने नगर परिषद कर्मियों के साथ मांस दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। जांच के दौरान खुले में बड़ी संख्या में मुर्गियों का वध होता मिला और सड़क पर पंख, पंजे व खून फैला देखा गया। गंदगी और दुर्गंध से लोगों को परेशानी हो रही थी। इस पर दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसी स्थिति मिलने पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।

एसडीएम ने अंचलाधिकारी को दुकानों की जमीन की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यदि दुकानें सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई पाई गईं तो उन्हें हटाने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंदिरों, पूजा स्थलों, स्कूलों और मुख्य चौराहों के पास चल रही मांस दुकानों को चिन्हित कर नियमानुसार व्यवस्थित करने या बंद कराने का आदेश भी दिया गया है।

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