सरायकेला सहकारिता बैंक घोटाले में बड़ा फैसला, तीन आरोपी दोषी करार


सरायकेला : बहुचर्चित सहकारिता बैंक घोटाला मामले में एसीबी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में स्थानीय व्यवसायी संजय डालमिया, तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील सतपति और बैंक कर्मचारी मनीष देवगन को दोषी माना गया है।

यह घोटाला वर्ष 2019 में सामने आया था, जिसमें करीब 38 करोड़ रुपये के ऋण वितरण में भारी अनियमितताएं पाई गई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि लगभग 32 करोड़ रुपये का लोन अकेले संजय डालमिया को दिया गया था, जबकि बाकी राशि अन्य लोगों को वितरित की गई थी। इसके बावजूद बैंक प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
मामले की जांच एसीबी के डीएसपी अनिमेष कुमार गुप्ता ने की थी, जिन्होंने अदालत में ठोस साक्ष्य पेश कर आरोपों को साबित किया। इसी आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया।
इस मामले में वर्ष 2019 में सरायकेला थाना में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, जिनकी सुनवाई चल रही थी। अब अदालत ने सजा के निर्धारण के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की है।


