अधिवक्ता के प्रयास से लाभुकों को समाज कल्याण योजनाओं का पेंशन पुनः शुरु,दावथ प्रखंड अंतर्गत हथडीहाँ निवासी बिंदा देवी व भरत राम को क्रमशः मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना व मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के बकाये का भुगतान भी किया गया।
दावथ /रोहतास:- गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देनें के लिए क्षेत्र व जिले में चर्चित दावथ प्रखंड के हथडीहाँ गाँव निवासी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी के प्रयास से गाँव कि बिंदा देवी को मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना का लाभ न केवल दोबारा शुरु किया गया बल्कि जुलाई , वर्ष 2020 से फरवरी, वर्ष 2022 तक बकाये पेंशन का भुगतान भी शुरु किया गया।
वहीं अधिवक्ता के प्रयास से हथडीहाँ निवासी भरत राम को भी मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पुनः शुरु करते हुए , जून, वर्ष 2020 से फरवरी, वर्ष 2022 तक बकाये पेंशन का भुगतान किया गया।
अधिवक्ता सौरभ तिवारी नें फोंन पर बताया की गत फरवरी जब गाँव गया था तो कुछ लोग फरियाद लेकर आए थे उनमें से बिंदा देवी व भरत राम भी थे जिनके पेंशन को भौतिक सत्यापन की आड़ में कुछ तकनीकी समस्या बताते हुए बंद कर दिया गया था।
उक्त समस्या के बाबत अधिवक्ता द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,2015 के तहत अनुमंडल लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी(पीजीआरओ), बिक्रमगंज के समक्ष आनलाईन परिवाद दायर किया गया व इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ,दावथ से भी बात किया।
जिसके बाद पीजीआरओ,बिक्रमगंज के समक्ष दायर परिवाद पत्र की जाँच प्रखंड कार्यपालक सहायक, दावथ से कराकर व प्रखंड स्तर पर स्वीकृति पश्चात एनआईसी/ई-लाभार्थी, पटना द्वारा दोनों लाभुकों का पेंशन पुनः शुरु किया गया।
इस बाबत अनुमंडल लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी(पीजीआरओ),बिक्रमगंज द्वारा 23 मार्च को प्रखंड विकास पदाधिकारी(बीडीओ), दावथ के पत्रांक 231,दिनांक 21.02.2022 के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करते हुए आदेश में कहा गया है की दोनों लाभार्थियों को बंद पड़े पेंशन योजना का लाभ शुरु कर दिया गया है और बकाये पेंशन का भी भुगतान कर दिया गया है।
अधिवक्ता नें कहा की बिहार लोकशिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा समाज कल्याण योजनाओं का लाभ आमजन तक पहूँचाया जा सकता है।
अधिवक्ता नें ग्रामीण बिंदा देवी व भरत राम से मंगलवार सुबह फोंन पर बात करके कुशलक्षेम पुछा, दोनों लाभार्थियों नें अधिवक्ता को योजना का लाभ दिलानें हेतू धन्यवाद दिया।