अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पिटीशन खारिज करते हुए दिल्ली HC ने कहा ये …
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया और कहा कि आप संयोजक ने “साजिश रची” और “अपराध की आय के उपयोग और छिपाने” में सक्रिय रूप से शामिल थे।
गिरफ्तारी की वैधता पर ,दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के मामले से यह भी पता चलता है कि केजरीवाल निजी तौर पर आप के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल होकर अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर रिश्वत मांगने में भी शामिल है।
अदालत ने कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम है। बीच ने नोट किया कि उसने बयान का अध्ययन किया है जो श्रृंखला को पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा चुनावों के लिए भेजा गया था।
अनुमोदक के बयान पर अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, कई बयानों में से, राघव मगुंटा और सरथ रेड्डी के बयान अनुमोदक बयान हैं जो पीएमएलए के साथ-साथ धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे। इसलिए, अनुमोदनकर्ता के बयान के तरीके पर संदेह करना न्यायालय और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने के समान होगा।
जस्टिस शर्मा ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल द्वारा जांच छोड़ने से हुई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ा।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर, अदालत ने कहा कि दिल्ली के सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी थी।
कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से किसी भी गलत इरादे के अभाव में राष्ट्रीय चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को पता होगा कि लोकसभा चुनाव घोषित हो जाएंगे.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिघ्नवी ने दलील दी थी कि दिल्ली के सीएम को चुनाव से पहले उनके राजनीतिक अभियान को बाधित करने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इस तर्क पर कि दिल्ली के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती थी, अदालत ने कहा कि यह “आरोपी का काम नहीं है कि वह तय करे कि जांच कैसे की जानी है”।यह देखा गया कि यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी – एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।”अदालत को सतर्क रहना चाहिए कि वह किसी बाहरी कारक से प्रभावित न हो।