टाटा स्टील के पूर्व वीपी समेत तीन को दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना, जाने क्या है मामला

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर:- टाटा स्टील कंपनी परिसर में गैस रिसाव से दो मजदूरों की मौत के मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने टाटा स्टील के पूर्व वीपी टी मुखर्जी, डी सेनगुप्ता और ठेकेदार वीसीसी राजू को दोषी करार देते हुए दो–दो साल की सजा और एक–एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने उन्हे टाइम बॉन्ड बेल दे दी है. घटना 1998 की है. गैस रिसाव में संजीत प्रमाणिक और शेखर सिंह नामक मजदूर की मौत हो गई थी. बाद में इस मामले में 2002 में फैक्ट्री इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा के बयान पर फैक्ट्री एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

Advertisements
Advertisements
See also  झारखंड में फिर लगेगा दिवाली मेला, बुनकरों, शिल्पकारों और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता...

Thanks for your Feedback!

You may have missed