उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक संपन्न

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सरायकेला :- समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में “जिला परामर्शी समिति, खाद्य सुरक्षा” की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि होटलों व रेस्तराओं में परोसे जा रहे भोजन की नियमित जांच करते रहें। उन्होंने कहा अभी डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के आगमन का समय है इसलिए नियमित जांच करें। हाट बाजारों व शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होटलों/मिठाई की दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की जाय। साथ ही, किसी होटल में भोजन/मिठाई बनाने के लिए पूर्व में इस्तेमाल किये गये तेल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, फूड प्वाॅइजनिंग की संभावना को देखते हुए इसकी भी जांच करें। कोई भी होटल संचालक जले हुए तेल का इस्तेमाल दोबारा ना करें।

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बैठक में समिति सदस्य सचिव सह अनुमंडल पदाधिकारी ने चर्चा करते हुए सभी समिति सदस्यों को बताया कि एफएसएसएआई के प्राप्त निर्देश के आलोक में आगामी एक अक्टूबर 2021 से विन कैश मेमो कैश रिसिप्ट इत्यादि मैं फूड लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है। पुरी ने कहा इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराई जाए। साथी रोशनी बेचे जाने वाली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट एक्सपायरी डेट अंकित करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उपायुक्त ने समिति सदस्यों से सुझाव लिया जितने समिति सदस्यों द्वारा खादी विक्रेता सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस से जोड़ने हेतु लगातार अभियान चलाने एवं रेस्टोरेंट, होटल एवं चाय दुकानों पर सप्लाई वाटर की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने की बात कही। समिति सदस्यों द्वारा दुकानों में साफ-सफाई, मिलावटी सामानों की बिक्री पर रोक हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने की बात कही उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों के द्वारा भी इस संबंध में दुकानदारों के साथ बैठक कर जानकारी साझा की जाएगी।

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तंबाकू उत्पाद व खाद्य सामग्री की बिक्री साथ-साथ नहीं हो- उपायुक्त

उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि कोई भी दुकानदार जो तंबाकू उत्पाद बेचते हैं, वे अपने दुकानों में खाने-पीने की चीजें ना बेचें। ऐसे दुकानों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाय। तंबाकू व खाद्य पदार्थों की बिक्री साथ-साथ नहीं हो।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने एफएसएसएआई की पहल पर ईट् राइट कैंपस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में मंडलकारा सरायकेला, एवं ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल परिसर को ईट्राइट कैंपस के रूप में विकसित किया जाना है। उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए। स्कूलों का पुनः संचालन होने पर कस्तूरबा विद्यालय आवासीय विद्यालय में भी इस योजना को लागू किया जाए। इस दौरान उपायुक्त ने अतीत में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों को विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में लागू करने लागू करने से फूड प्वाइजनिंग जैसे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

उपायुक्त ने खाद सुरक्षा अधिनियम 2006 को जिले में सफलतापूर्वक लागू करने हेतु आमजनों को भी इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए एफएसएसएआई द्वारा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक,टि्वटर, s.m.s., टोल फ्री नंबर एवं फूड सेफ्टी कांटेक्ट ऐप इत्यादि का विकास किया गया है। उन्होंने कहा इससे उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा की अवहेलना होने पर संबंधित कारोबारकर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज किया जा सकता है इन सभी माध्यमों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए।

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प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री नहीं हो- उपायुक्त

उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में जिन 11 तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है उन उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं हो। ज्ञातव्य है कि जिले में रजनीगंधा, पान पराग, बिमल, बहार, शिखर, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, सेहरत, पान पराग प्रिमियम की बिक्री, भण्डारण/सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

आज की बैठक में उपायुक्त के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला श्री राम कृष्णा कुमार , डीएसपी हेड क्वार्टर श्री चंदन कुमार वत्स, सहायक सिविल सर्जन , जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश, एवं चेयर ऑफ कॉमर्स के सदस्य समेत अन्य उपस्थित थे।

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