सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को भेजा नोटिस, 150 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला
MS Dhoni-Supreme Court: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है।
दरअसल, धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है। वहीं, दूसरी तरफ ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ऐसे में कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और धोनी को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। धोनी की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कार्यवाही शुरू की थी।
आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहां पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में बनी इस कमेटी के जिम्मे मामले को सुलझाने का काम था। जब कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद ही पीड़ितों द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह दलील दी गई थी कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं।
पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसके सामने महेंद्र सिंह धोनी अपने बकाए 150 करोड़ रुपये का मामला ले गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, जिसके लिए उनके 150 करोड़ रुपये बकाया हैं। लिहाजा पीड़ितों ने तर्क दिया कि अगर आम्रपाली ग्रुप एमएस धोनी के बकाये को की इतनी बड़ी रकम देने में पैसे खर्च करेगा तो उनके फ्लैट अटके रह जाएंगे। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने अभी मध्यस्थता कमेटी की सुनवाई या किसी तरह के एक्शन पर रोक नहीं लगाई है।