सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर रामदेव को लगाई फटकार…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को उनके “गैरजिम्मेदाराना रवैये” के लिए फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल तय की।
सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सशरीर उपस्थित थे।
10 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की “बिना शर्त माफी” को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उनके कार्य शीर्ष अदालत के आदेशों का “जानबूझकर, जानबूझकर और बार-बार उल्लंघन” थे।
पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने दायर की है।
10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह की उसी पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई और “अदालत की अवमानना की कार्यवाही को हल्के में लेने” के लिए इसकी आलोचना की। कोर्ट ने कहा था कि वह ‘हलफनामे में कही गई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है।’
शीर्ष अदालत ने पतंजलि उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई और राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूछा, “क्या आप जो कर रहे हैं उसे करने की हिम्मत है? आप एक डाकघर की तरह काम कर रहे हैं।”
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, “हमें अधिकारियों के लिए ‘बोनाफाइड’ शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हम आपको टुकड़े-टुकड़े कर देंगे।”