अनामिका गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी

0
Advertisements
Advertisements

दिल्ली (संवाददाता ):- दिल्ली के छावला में एक 19 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने और फिर बेहद क्रूरता से हत्या कर देने वाले 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया. गौरतलब है कि दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट में मुकदमे के दौरान लड़की को ‘अनामिका’ कहा गया. दोनों ही अदालतों ने दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था.

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली ‘अनामिका’ दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी. 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते समय राहुल, रवि और विनोद नाम के आरोपियों ने अगवा कर लिया था. 14 फरवरी को ‘अनामिका’ की लाश बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी. गैंगरेप के अलावा ‘अनामिका’ को असहनीय यातनाएं दी गई थीं. उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह पीटा गया था. साथ ही शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा दिया गया था. यही नहीं गैंगरेप के बाद ‘अनामिका’ के चेहरे और आंख में तेजाब डाला गया था.

Advertisements
See also  ईरान पर हमले के लिए भारत के बंदरगाह इस्तेमाल होने का दावा झूठा, विदेश मंत्रालय ने किया सख्त खंडन

Thanks for your Feedback!

You may have missed