जिला तम्बाकू नियंत्रण कक्ष के द्वारा स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक
जमशेदपुर (संवाददाता ):-जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुमारडुगी और आर०के० प्लस टू उच्च विद्यालय तांतनगर पश्चिमी सिंहभूम के विधार्थियों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्या उद्देश्य तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करना है । इस कार्यक्रम में सोशल वर्कर जस्टिन बागे ने तम्बाकू से होने वाले बीमारी एवं नुकसान के बारे में बताया तम्बाकू के सेवन से मुख्यता मुँह एवं फेपड़ा के कैंसर की बीमारी होती है । उन्होंने जानकारी दिया कि जागरूकरता एवं कोटपा के नियमों का अनुपालन कर तम्बाकू पर नियंत्रण किया जा सकता है । उन्होंने कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया । कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा -4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित है । ऐसे में कोई इसका उलंघन करता है तो उसे 200 रुपया तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 05 के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध है। इसका उलंघन करने पर दोषी को दो से पांच साल तक की सजा एवं 5000 रूपया तक जुर्माना किया सकता है धारा 6 के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नाबालिगों को तथा नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू क्रय एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध है । दोषी व्यक्ति को 200 रूपया तक का जुर्माना हो सकता है । धारा 7 के अंतर्गत बिना विशिष्ठ स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध है दोषी को दो से पांच साल तक की सजा एवं 5000 तक का जुर्माना है । साथ ही उन्होंने सदर हॉस्पिटल में डेंटल OPD में चल रहे TCC तम्बाकू निवारण केंद्र के बारे में जानकारी दी । जो लोग तम्बाकू की लत को छोड़ना चाहते हैं वे यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते है साथ ही जो लोग तम्बाकू से छुटकारा पाना चाहते हैं वो टोल फ्री नंबर 1800 -11-2356 में संपर्क कर सकते हैं।