गैर इरादतन हत्या मामले में एक को 10 साल की सजा

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चाईबासा। गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में बड़ा जामदा के पांडरासाली निवासी भजोराम लोहार को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 22 जून 2022 को गुवा के दीरीबुरू नावागांव निवासी महेंद्र गोप उर्फ करना गोप के बयान पर बड़ा जामदा नाथा में मामला दर्ज किया गया था। दर्द करने में बताया गया था कि 18 जून 2022 को महेंद्र गोपकी पत्नी गीता लोहार भजोराम लोहार और उसकी मां जंगल पता तोड़ने के लिए गए थे। जब वहां पर वापस आए तो सभी पातोर चातोमबा के घर के आंगन में खड़े थे।इस समय गीता लोहार का पति महेंद्र गोप वहां आ गया । वहां किसी बात को लेकर महेंद्र गोपा और भजोराम लोहार के बीच विवाद हो गया। भजोराम लोहार में डंडा उठाकर महेंद्र गोप को मारने के लिए प्रहार किया। महेंद्र गोप हट गया और डंडा गीता लोहार के सिर और गर्दन में लगी।जिसे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई । घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। मामले में बताया गया है कि गीता लोहार की शादी पहले भजोराम लोहार के बड़े भाई सनातन लोहार के साथ हुई थी। सनातन लोहार के मरने के बाद गीता लोहार ने महेंद्र गोप से शादी कर ली थी ।इसी बात का गुस्सा भजोराम लोहार को था। इसी गुस्से से महेंद्र गोप पर लाठी डंडा से प्रहार किया था। लेकिन गीत लोहार को लग गयी। अदालत को भजोराम लोहार के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने से 10 साल की सजा सुनाई।

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