निलंबित IAS अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सशर्त जमानत मंजूर

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रांची : झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को हजारीबाग में वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दे दी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विनय कुमार चौबे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। यह मामला हजारीबाग में उनके उपायुक्त (डीसी) कार्यकाल के दौरान वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले के सह-अभियुक्त विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी जमानत प्रदान की है। साथ ही चौबे को देश छोड़कर नहीं जाने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच में पूरा सहयोग करने जैसी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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