बड़े भाई के हत्यारे आरोपी को आजीवन कारावास

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चाईबासा। बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या करने वाले आरोपी गोइलकेरा निवासी जोसेफ सुरीन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन का आवास की सजा सुनाई और 10हजार रूपए पर जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ गोइलकेरा के पटनिया गांव निवासी मरियम सुरीन के बयान पर 11 जून 2017 को गोइलकेरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 10 जून 2017 के रात के लगभग 8:30 बजे हर दिन की तरह जोसेफ सुरीन अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। इस दौरान मरियम सुरीन के पति जेम्स सुरीन से टक्कर लग गया ,जिससे जोसेफ सुरीन गिर गया।वह उठा और घर में रखे कुल्हाड़ी से अपने बड़े भाई जेम्स के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो कर गिर पड़ा ।इसके बाद मरियम सुरीन जोर-जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए ।जोसेफ को पकड़ कर पुलिस का हवाले कर दिया गया। मामले में बताया गया था कि जोसेफ सुरीन अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी। अदालत को जोसेफ सुरीन के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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