नेतरहाट विद्यालय समिति के संतोष कुमार के निलंबन पर अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 4 नवंबर को

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रांची : हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नेतरहाट विद्यालय समिति से जुड़े मामले में संतोष कुमार के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान संतोष कुमार के अधिवक्ता दिवाकर झा ने नेतरहाट विद्यालय समिति भर्ती, सेवा शर्तें एवं अनुशासन नियमावली 2011 का हवाला देते हुए दलील दी कि नियमों के तहत किसी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार केवल कार्यकारिणी के पास है।

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अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 5 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश से स्पष्ट होता है कि कार्रवाई सभापति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए की थी, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी कार्रवाई को जारी रखना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।

अदालत ने नियमावली के नियम संख्या 22 और निलंबन आदेश का अवलोकन करने के बाद उस पर रोक लगाने का आदेश दिया। राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

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