साकची में स्कूल से 100 गज के दायरे में 5 दुकानों में बिक रहा था गुटका, एसडीओ की छापेमारी में खुलासा

0
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर । स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकी उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसको लेकर एसडीओ शताब्दी मजूमदार की ओर से लगातार छापेमारी भी की जा रही है. बावजूद इसपर तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है. सोमवार को भी एसडीओ ने छापेमारी अभियान चलाया. इस बीच साकची के आम बगान में चाय प्वाइंट पर एसडीओ पहुंचीं और जांच में पाया कि यहां पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री हो रही है. यहां पर छापेमारी में गुटका व अन्य मादक पदार्थों को बरामद किया गया.

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

जांच अभियान के दौरान शारदामणि स्कूल, राजस्थान विद्या मंदिर के आस-पास की दुकान और पान गुमटी में औचक छापेमारी की गई. मौके पर पांच दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया. जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी चंद्रजीत सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल थे.

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला उत्पाद के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही. जांच में जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए, सम्बन्धित दुकानदार को दोबारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी तथा जुर्माना वसूला गया है. स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है. इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है. जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा

Advertisements

Thanks for your Feedback!

You may have missed