राज्यपाल ने एमएसएमई (विशेष छूट) विधेयक-2025 को दी मंजूरी, झारखंड में उद्योग-विकास को मिलेगा बड़ा बढ़ावा


झारखंड: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को विधानसभा द्वारा पास किए गए ‘झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी है।
इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सरल प्रक्रिया व अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना व संचालन के लिए आवश्यक कई अनुमतियों व निरीक्षणों से छूट दी गई है तथा सभी लाइसेंस एवं अनुमतियों को एक ही प्लेटफॉर्म—‘सिंगल विंडो सिस्टम’—के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
प्रदेश सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेश आकर्षित होगा, छोटे उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा।
विधेयक को पहले मानसून सत्र में 26 अगस्त को पास किया गया था।
राज्य उद्योग विभाग अब इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसमें जिलास्तर पर MSME पंजीकरण का सरलीकरण, तकनीकी सहायता केंद्रों का विस्तार और उद्यमियों को वित्तीय एवं प्रशिक्षण लाभ उपलब्ध कराने की रणनीति शामिल है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम झारखंड में “उद्योग-दोस्त” माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और राज्य की ‘Ease of Doing Business’ रैंकिंग को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।



