जाली चेक से सोना खरीदने का मामला: मुख्य आरोपी चंदन यादव की जमानत खारिज, पत्नी की अग्रिम जमानत भी नामंजूर


जमशेदपुर : बागुनहातु चौक स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स से जाली चेक के जरिए सोने के आभूषण खरीदने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले के मुख्य आरोपी चंदन यादव की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है, जबकि उसकी पत्नी सपना यादव उर्फ सपना कालिंदी की अग्रिम जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी गई है। चंदन यादव 19 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज्वेलरी व्यवसायी संजय सोनी, प्रोपराइटर मां दुर्गा ज्वेलर्स, ने सिदगोरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 21 मई 2025 और 23 मई 2025 को आरोपी चंदन यादव और उसकी पत्नी ने दुकान से लगभग 2.09 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण खरीदे और भुगतान के लिए दो चेक दिए। जब ये चेक बैंक में जमा किए गए तो बैंक ने दोनों चेकों को फर्जी बताते हुए उन पर किए गए हस्ताक्षरों को भी जाली करार दिया।
शिकायत के अनुसार, चेक बाउंस होने के बाद आरोपियों ने न तो बकाया राशि का भुगतान किया और उल्टे ज्वेलरी दुकानदार को धमकी भी दी। इसके बाद सिदगोरा थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में आरोपी चंदन यादव ने कनकन पट्टादार, जिला अतिरिक्त न्यायाधीश-1 की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जबकि सपना यादव की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने दोनों याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता और आर्थिक अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला जमशेदपुर के व्यापारिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायालय के इस फैसले को जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।




