अपने शस्त्र का सत्यापन 28 से 30 मार्च तक करा लें, बाद हो जाएगा जब्त, कार्रवाई भी होगी
जमशेदपुर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के सभी हथियार लाइसेंस धारकों के शस्त्र का सत्यापन थाना स्तर पर कराने का आदेश दिया है, ताकि लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का सत्यापन सम्बंधित थाना में 28 से 30 मार्च तक सत्यापित कराने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति अन्य राज्य या जिला से निर्गत है, किन्तु उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति की एंट्री पूर्वी सिंहभूम जिला की पंजी में नहीं है और वर्त्तमान में वे पूर्वी सिंहभूम जिला में रह रहे, उन्हें भी उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने लाइसेंस तथा शस्त्र का सत्यापन कराना होगा। निर्धारित तिथि के भीतर अपने हथियार और लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराने पर जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसे जब्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।