चुनाव में नक्सली का सहयोग लेने के मामले में बरी हुए डॉ. अजय कुमार.

Advertisements
Advertisements

रांची:-चुनाव में नक्सली का सहयोग लेने के मामले में डॉ अजय कुमार बरी हो गए हैं। एमपी-एमएल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद डा अजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पूर्व सांसद ने विशेष अदालत में मामले में अपना पक्ष दर्ज कराया था।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

बता दें कि जमशेदपुर में भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। मामला साकची थाने में दर्ज होने के बाद जिला पुलिस से मामला हस्तांतरण होकर सीआइडी डिपार्टमेंट को चला गया था। सीआइडी डिपार्टमेंट में इस मुकदमे को साक्ष्य विन करके क्लोज कर दिया था और न्यायालय न्यायालय में फाइनल के लिए भेज दिया गया था।

लेकिन जमशेदपुर सीजीएम ने सीआईडी के रिपोर्ट को अवलोकन कर 29 अप्रैल 2014 को डॉ अजय कुमार एवं प्रभात भुईयां के विरुद्ध संज्ञान रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट 1951 अंतर्गत लिया गया था। न्यायालय से समन मिलने के बाद डा अजय कुमार जमशेदपुर न्यायालय में स्वस्थ शरीर उपस्थित हुए और उनके विरुद्ध आरोप गठन किया गया।

Advertisements
See also  टाटा स्टील प्लांट में बड़ी चोरी नाकाम, 100 किलो कॉपर के साथ चोर पकड़ा गया

You may have missed