सिंहभूम चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से भेंट कर करदाताओं एवं कर पेशेवरों की समस्याओं पर चर्चा की

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जमशेदपुर : सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री मानव केडिया के नेतृत्व में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त श्री बी. के. गुप्ता से बिष्टुपुर स्थित जीएसटी भवन में मुलाकात कर क्षेत्र के करदाताओं तथा कर पेशेवरों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, सचिव श्री अंशुल रिंगासिया तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश अग्रवाल, श्री पारस अग्रवाल और श्री सुगम सरायवाला शामिल थे।

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बैठक के दौरान चैंबर की ओर से एक प्रतिनिधित्व पत्र सौंपते हुए बताया गया कि जमशेदपुर एवं आसपास के कई क्षेत्रों में आज भी घर या दुकान के स्पष्ट नंबर निर्धारित नहीं हैं। परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों के पते सड़क के नाम, स्थानीय पहचान, लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस के आधार पर पहचाने जाते रहे हैं।

इस पारंपरिक पते की व्यवस्था के कारण विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई नोटिस “Insufficient Address” (अपूर्ण पता) की टिप्पणी के साथ वापस लौट आते हैं। परिणामस्वरूप कुछ मामलों में नोटिस की सेवा न हो पाने के आधार पर संबंधित करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण के निलंबन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे ईमानदार एवं नियमित करदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चैंबर ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कुछ मामलों में ASMT-10 सहित अन्य नोटिस मैनुअल या ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए। मैनुअल नोटिस जारी होने से कई बार करदाताओं तक समय पर सूचना नहीं पहुँच पाती, जिससे अनावश्यक अनुपालन संबंधी समस्याएँ तथा विवाद उत्पन्न होते हैं।

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इस संदर्भ में चैंबर ने आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि उपयुक्त प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी कर निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाए—

* केवल डाक द्वारा भेजे गए नोटिस के “Insufficient Address” टिप्पणी के साथ वापस आने के आधार पर जीएसटी पंजीकरण निलंबित करने की कार्यवाही न की जाए, यदि पता स्थानीय रूप से प्रचलित पहचान या लैंडमार्क से संबंधित हो।

* प्रतिकूल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व नोटिस की सेवा के लिए जीएसटी पोर्टल, पंजीकृत ईमेल, मोबाइल संचार अथवा स्थानीय सत्यापन जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग किया जाए।

* ASMT-10 सहित सभी वैधानिक नोटिस एवं संचार अनिवार्य रूप से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएँ, जिससे पारदर्शिता तथा उचित सेवा सुनिश्चित हो सके।

* ऐसे मामलों में जहां पते स्थानीय पहचान या लैंडमार्क के आधार पर प्रचलित हैं, क्षेत्रीय अधिकारी व्यावहारिक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएँ।

आयुक्त श्री बी. के. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का परीक्षण कर वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा, साथ ही प्रभावी कर प्रशासन भी सुनिश्चित किया जाएगा। चैंबर ने विभाग के साथ निरंतर संवाद एवं सहयोग के माध्यम से Ease of Doing Business, बेहतर अनुपालन तथा व्यापार एवं उद्योग और कर प्रशासन के बीच रचनात्मक समन्वय को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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