शादी में ब्लाउज न देने पर दर्जी पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा, अहमदाबाद में 7 हजार रुपये जुर्माना और रकम लौटाने का आदेश


अहमदाबाद: अहमदाबाद में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां शादी के मौके पर ब्लाउज समय पर तैयार न करने पर एक डिजाइनर शॉप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उपभोक्ता आयोग ने दर्जी को काम में लापरवाही का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना ठोका है। जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद की एक महिला ने नवंबर 2024 में अपने परिवार की शादी के लिए साड़ी का ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था। महिला ने कपड़ा और डिजाइन चुनकर 4,395 रुपये एडवांस भी दिए थे और तय तारीख 24 दिसंबर तक ब्लाउज तैयार करने की बात हुई थी। लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। महिला कई बार दुकान पहुंची, मगर हर बार उसे “अभी बन रहा है” का जवाब मिला। शादी निकल गई और ब्लाउज अधूरा ही रह गया। इसके बाद महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अंततः मामला अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने दर्जी की गलती को “सेवा में कमी” मानते हुए आदेश दिया कि वह महिला को एडवांस राशि 4,395 रुपये 7% वार्षिक ब्याज सहित लौटाए और 7,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना व केस खर्च के रूप में 45 दिनों के भीतर अदा करे।




