रांची के पूर्व CO समेत तीन पर रिश्वतखोरी का मुकदमा, राज्य सरकार से मिली अभियोजन की अनुमति…



लोक आलोक सेंट्रल डेस्क:रांची के रातू अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) प्रदीप कुमार, राजस्व उप-निरीक्षक सुनील कुमार सिंह और एक दलाल जाफर अंसारी के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति झारखंड सरकार से मिल गई है। इस मामले में लंबे समय से अभियोजन स्वीकृति आदेश का इंतजार किया जा रहा था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही थी।


रिश्वत लेते रंगे हाथ हुए थे गिरफ्तार
मामला फौजी राम सागर साव द्वारा 39 डिसमिल ज़मीन खरीदने और उसके दाखिल-खारिज कराने के एवज में मांगी गई 25 हजार रुपये की रिश्वत से जुड़ा है। शिकायत एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) में की गई थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने 9 नवंबर 2023 को छापेमारी कर तीनों आरोपियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद तीनों को जेल भेजा गया था। तलाशी के दौरान प्रदीप कुमार के आवास से दो लाख रुपये से अधिक की नकदी भी बरामद की गई थी। फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर रिहा हैं।
बिना अनुमति के चार्जशीट दाखिल, अब मिली अभियोजन की स्वीकृति
इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी (IO) ने बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के ही 8 जनवरी 2024 को चार्जशीट अदालत को सौंप दी थी। करीब 15 महीने बाद अभियोजन की अनुमति मिली, जिसे अब ACB कोर्ट में जमा कर दिया गया है।
अदालत ने अब आगे की सुनवाई शुरू कर दी है और तीनों आरोपियों को उपस्थिति के लिए समन जारी करते हुए 15 मई 2025 की तारीख तय की है।
पुराने मामलों में भी अधर में लटकी सुनवाई
गौरतलब है कि एसीबी के कई पुराने मामले आज भी अभियोजन स्वीकृति आदेश के अभाव में 13-14 वर्षों से लंबित पड़े हैं। इस मामले में मिली अनुमति से ऐसे मामलों में भी उम्मीदें जागी हैं कि जल्द कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
