ग्रीन वाटिका घोटाले में बड़ा झटका, कोर्ट ने मास्टरमाइंड की जमानत खारिज

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जमशेदपुर : करोड़ों रुपये के ‘ग्रीन वाटिका’ हाउसिंग घोटाले के मुख्य आरोपी बिल्डर अजय अग्रवाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने उसे इस पूरे मामले का प्रथम दृष्टया मास्टरमाइंड मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में फ्लैट और मकान देने का झांसा देकर लोगों से करीब 40 से 50 करोड़ रुपये की ठगी की। आरोप है कि पैसे लेने के बाद न तो निर्माण कार्य पूरा किया गया और न ही ग्राहकों को संपत्ति सौंपी गई। इसके बाद आरोपी परिवार समेत फरार हो गया था।

साकची पुलिस ने 17 मार्च को उसे रांची के एक होटल से गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा अधूरी केस डायरी पेश किए जाने पर भी नाराजगी जताई। आरोपी के खिलाफ साकची, कदमा और आदित्यपुर थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिससे इस घोटाले की गंभीरता और बढ़ जाती है।

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