दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत मांगी…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई दिल्ली की एक अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है।

आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने श्री केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पीईटी-सीटी स्कैन सहित मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत के सात दिन के विस्तार की मांग करने वाली उनकी याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले ही मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 7 दिन के विस्तार की मांग करने वाली याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत प्राप्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी थी, इसलिए यह आवेदन विचारणीय नहीं है।

आम आदमी पार्टी के अनुसार, कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद से मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है।

पार्टी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो कम हो गया है और उनके कीटोन का स्तर भी बहुत अधिक है, जो गंभीर चिकित्सा विकार का संकेत देता है।

पार्टी ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री को मेडिकल टेस्ट कराने की आवश्यकता है और इसके लिए सात दिन की आवश्यकता है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में वापस आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें आबकारी नीति मामले में संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी गई थी।

इसने कहा कि वह नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भले ही शीर्ष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया हो।

 

 

 

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