अनंत सिंह अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर


पटना: जदयू के नवनिर्वाचित विधायक और मोकामा से लगातार चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह को गुरुवार को बड़ा कानूनी झटका लगा है. दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह की जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. अदालत के इस फैसले के बाद अनंत सिंह को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिलेगी और उन्हें बेऊर जेल में ही रहना होगा.दुलारचंद यादव हत्याकांड काफी समय से सुर्खियों में है. इस केस में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से ही वह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में चल रही है, जहां जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाता है.जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह की कानूनी टीम सक्रिय हो गई है. उनके वकीलों ने साफ कहा है कि वे निचली अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. यानी अब मामला पटना हाईकोर्ट की दहलीज़ तक पहुंच सकता है. माना जा रहा है कि वहां से राहत मिलने की उम्मीद में रक्षा पक्ष जल्द अपील दाखिल करेगा.हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा सीट से 28,206 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. जिसके बाद इस मामले ने और अधिक राजनीतिक रंग ले लिया है. समर्थक इसे उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि विपक्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.




