बिना अनुमति धरना-रैली पर होगी कार्रवाई, पहले बताना होगा रूट और भीड़

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रांची : जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। आयोजकों को रांची सदर या बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रशासन के अनुसार बिना पूर्व सूचना होने वाले आयोजनों से विधि-व्यवस्था, जनसुरक्षा और यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है।

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जुलूस या रैली के आयोजकों को कार्यक्रम से पहले प्रस्तावित रूट, तारीख, शुरू और समाप्त होने का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में शामिल प्रमुख व्यक्तियों का विवरण भी मांगा जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग कानून, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और दूसरे नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। बिना अनुमति सड़क जाम करने या सार्वजनिक आवागमन बाधित करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

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