ईडी ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने का किया विरोध , ट्रायल कोर्ट के आदेश को अवैध, बताया विकृत…
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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को अवैध और विकृत बताया।एक बयान में, ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है। जांच एजेंसी ने कहा कि अवकाशकालीन न्यायाधीश की पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल की “प्रतिस्पर्धी भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करके” एक घातक त्रुटि की है।
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