ईडी का कहना है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसके पास अब वापस ली गई शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अदालत ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया समेत सह-अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज होने से पता चलता है कि अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर रही है।
“अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर संज्ञान लेने से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया अदालत आश्वस्त है कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सीबीआई जांच में पता चला कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए थे।” ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू ने कहा।दिल्ली के मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोप पत्र में आप सुप्रीमो का नाम नहीं था। चौधरी ने कहा, “सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।”
उन्होंने आगे कहा, ”ईडी जो भी आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वे मुझ पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रहे हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत देने का वादा किया गया था।
“उन्हें माफ़ी का वादा किया गया था… वे संत नहीं हैं। इन लोगों को लालच दिया गया था। इन लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च 2024 में चुनाव से ठीक पहले हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है,” उन्होंने आगे कहा।