स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- दिल्ली की एक अदालत ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मालीवाल के आरोपों के अनुसार, जब वह आधिकारिक आवास पर केजरीवाल से मिलने का इंतजार कर रही थीं, तो कुमार ने उन पर चिल्लाया, धमकी दी और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने उन पर “क्रूरता से हमला” किया, उन्हें घसीटा और उनका सिर सेंटर टेबल पर पटक दिया। जमानत पर बहस के दौरान कुमार के वकील ने कहा, “यह सब पहले से ही योजनाबद्ध था” और “झूठे आरोप” लगाए गए ताकि “उनकी छवि खराब की जा सके, चाहे वह किसी भी कारण से ऐसा क्यों न सोच रही हो, क्योंकि वह सोचती थी कि मुख्यमंत्री से न मिलने के लिए वह जिम्मेदार है”। उनके वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री के आवास पर कथित हमले की जगह इसलिए चुनी क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। इस बिंदु पर मालीवाल, जिन्होंने इन तर्कों का विरोध किया, अदालत में रो पड़ीं। राज्यसभा सांसद ने कहा, “उनके (आप) पास ट्रोल्स की एक सेना है। पूरी पार्टी मशीनरी को तैनात किया गया है। मेरे खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यह आदमी (विभव कुमार) सामान्य नहीं है।” दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि यह एक “गंभीर मामला” था, जहां “क्रूर हमला” “घातक” हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस ने पहले अदालत को बताया, “यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें एक सांसद, एक सार्वजनिक व्यक्ति, पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया है, जो घातक हो सकता था। विशिष्ट प्रश्नों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने उत्तरों में टालमटोल कर रहा है।” पिछले सप्ताह कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर अपनी गिरफ्तारी से पहले फॉर्मेट किया था। पुलिस को संदेह है कि कुमार ने मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करने के बाद अपने फोन को फॉर्मेट किया था। पुलिस ने उनके फोन और लैपटॉप और केजरीवाल के घर से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दावा किया कि मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद कुमार को मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाया गया था। आयोग ने इस बारे में विवरण मांगा कि उन्हें किसके निर्देश पर बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने का आह्वान किया। आप ने मालीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा के हाथों का मोहरा बताया।

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