jamshedpur : फ्रेंडली लोन लेकर नहीं देने पर कोर्ट ने दी एक साल की सजा
जमशेदपुर : फ्रेंडली लोन लेने के बाद उसे नहीं देने के मामले में जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है. गोलमुरी थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी के रहनेवाले राम स्वरूप सिंह ने बर्मामाइंस के रहनेवाले प्रीतपाल सिंह 5 लाख रुपये फ्रेंडली लोन के रूप में दिया था. चेक बाउंस करने के बाद शनिवार को जेएम प्रथम श्रेणी रिचेस कुमार की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनायी है. अधिवक्ता डीके अखौरी के अनुसार 5.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दो साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला
अदालत की ओर से आरोपी को 1000 रुपये नजारत में भी जमा करने के लिए कहा गया है. रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और 15 दिनों के लिए बढ़ जाएगी. फ्रेंडली लोन आरोपी प्रीतपाल सिंह को 2 जनवरी 2020 से लेकर 5 मई 2021 तक 5 लाख रुपये दिया गया था. इसका एक एग्रिमेंट भी बनाया गया था. उसी दिन आरोपी ने 5 लाख रुपये का एक चेक भी दिया था जो बर्मामाइंस एसबीआइ का था. चेकक 20 जून 2021 का था और बैंक में जमा करने पर 29 जून को बाउंस कर गया था.